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दुर्घटना बीमा के मुआवजे में बेटियां भी हिस्सेदार।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि दुर्घटना में अपने माता-पिता के मारे जाने पर विवाहित बेटियां भी बीमा कंपनियों से मुआवजा पाने की हकदार हैं। अदालत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने माना है कि विवाहित बेटे भी ऐसे मामलों में मुआवजे के हकदार हैं।उच्च न्यायालय ने कहा, ”यह न्यायालय भी विवाहित बेटों और बेटियों में कोई भेदभाव नहीं कर सकता लिहाजा इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मृतक की विवाहित बेटियां मुआवजे की हकदार नहीं हैं।”