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‘हमारे सब्र की परीक्षा न लें, हम टकराव नहीं चाहते’, ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों की देरी पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार

ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों की देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने कहा कि यह स्पष्ट है कि आप इस अदालत के फैसलों का सम्मान नहीं करना चाहते हैं. अब हमारे पास ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पर रोक लगाने या ट्रिब्यूनल को बंद करने का विकल्प है. सीजेआई ने कहा कि हमारे पास अब ऑप्शन खुद लोगों की नियुक्ति का है या फिर दूसरा विकल्प ये है कि कोर्ट सरकार के खिलाफ अवमानना ​कि कार्यवाही शुरू करे. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने अगले सोमवार तक सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं और जिस तरह से SC में जजों की नियुक्ति की जा रही है, उससे हम खुश हैं. हालांकि ये ट्रिब्यूनल बिना किसी सदस्य या अध्यक्ष के ढह रहे हैं. हमें अपनी वैकल्पिक योजनाओं के बारे में जानकारी दें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाल ही में बनाया गया नया कानून पहले के कानून की एक प्रति है, जिसे शीर्ष अदालत ने मद्रास बार संघ के मामले में खारिज कर दिया था. ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC ने केंद्र को ये नोटिस दिया है. इस दौरान जस्टिस राव ने कहा कि आप सदस्यों की नियुक्ति नहीं करके ट्रिब्यूनल को बेकार कर रहे हैं.

आप अदालत के फैसलों का सम्मान नहीं करते

CJI ने कहा कि यह स्पष्ट है कि आप इस अदालत के फैसलों का सम्मान नहीं करना चाहते हैं. यदि आप सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों पर विश्वास नहीं करते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है. CJI ने कहा हम आगामी कानून पर अधिक बल नहीं देंगे, हमने पहले के नियमों के आधार पर अधिसूचना जारी की है. सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारे संयम को परखा जा रहा है. CJI ने SG से कहा पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि कुछ नियुक्तियां की जाएंगी. आप बताइए कितनी नियुक्तियां हुई हैं.

केंद्र ने दिया ये जवाब

SG ने कहा कि AG निजी कारणों से आज उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए सुनवाई टाल दी जाए. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वित्त मंत्रालय के अनुसार ट्रिब्यूनल रिफॉर्म लेक्ट नोटिफाई हो गया है, केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि चयन समिति के जरिए अगले दो सप्ताह के भीतर सिफारिशों पर कदम बढाया जाए.

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