बिलकिस बानो केस के सभी 11 कैदी आजाद।
गुजरात के बिलकिस बानो गैंगरेप केस में उम्रकैद की सजा भुगत रहे सभी 11 कैदियों को स्वतंत्रता दिवस पर जेल से रिहा कर दिया गया। इन सभी को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषी सोमवार को गोधरा उप कारागार से रिहा हो गए। गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत इनकी रिहाई की मंजूरी दी। इस मामले में मुंबई में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार और बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा था।
इन दोषियों ने 15 साल से अधिक कैद की सजा काट ली, जिसके बाद उनमें से एक दोषी ने समय से पहले रिहाई के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पंचमहल के आयुक्त सुजल मायत्रा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार से उसकी सजा पर क्षमा को लेकर गौर करने का निर्देश दिया, जिसके बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया। सुजल मायत्रा ही समिति के प्रमुख थे उन्होंने कहा, कुछ माह पहले गठित समिति ने सर्वसम्मति से मामले के सभी 11 दोषियों को क्षमा करने के पक्ष में निर्णय किया।