सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के उम्मीदवारों को वर्ष 2021-22 के लिए सामान्य श्रेणी में एनईईटी-यूजी काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी गई. कोर्ट ने ओसीआई उम्मीदवारों द्वारा दायर एक रिट याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा कॉलेज में प्रवेश के उद्देश्य से अनिवासी भारतीयों के समान व्यवहार करने के लिए जारी एक अधिसूचना को चुनौती दी गई थी.
जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि “हमारा विचार है कि कम से कम वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए, याचिकाकर्ता उन सभी मेडिकल सीटों के लिए पात्र माने जाने के हकदार हैं, जिनके लिए ओसीआई 4 मार्च, 2021 की अधिसूचना जारी करने से पहले पात्र थे.
केवल इस साल तक ही सीमित है आदेश
कोर्ट एनटीए को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा ली गई परीक्षा नीट यूजी (NEET-UG) 2021 का परिणाम घोषित किया जाए और पात्र याचिकाकर्ताओं को सामान्य वर्ग में काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाए. यह आदेश शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 तक ही सीमित है.
सभी भारतीय मूल के हैं और बाहरी नहीं: अब्दुल नजीर
सुनवाई के दौरान जस्टिस अब्दुल नजीर ने टिप्पणी की, “वे सभी भारतीय मूल के हैं और वे बाहरी नहीं हैं. उन्होंने हमारे देश के लिए डॉलर भेजे हैं और वे पहले ही ले चुके हैं. उनके पास एनआरआई की तरह पैसा नहीं है. क्या आपको नहीं लगता कि यह मनमाना लगता है? उन्हें कुछ समय देना चाहिए. उन्होंने कहा कि कानूनी पहलुओं को अलग करना जरूरी है. प्रावधान के लिए एक चुनौती है जिसपर बाद में विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता उनमें से कितने पास होंगे लेकिन, उन्हें भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए.