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फर्जी पासपोर्ट मामले में अबू सलेम को 3 साल की सजा।

सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई सजा।

लखनऊ : अंडरवर्ल्ड डान अबू सलेम को फर्जी पासपोर्ट मामले में सी. बी. आई की विशेष अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है । अबू सलेम के साथ साथ इसी मामले में परवेज आलम को भी अदालत ने सजा सुनाई है । साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया है ।

यह सजा सी बी आई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा की कोर्ट ने अभियोजन सी बी आई के सबूतों व साक्ष्यों पर विचार करते हुए सुनाई है ।

अभियोजन के अनुसार अबू सलेम उर्फ अब्दुल कयूम अंसारी ने वर्ष 1993 में अपने साथी परवेज आलम एवं एक अन्य समीरा जुमानी के साथ मिलकर लखनऊ के पासपोर्ट कार्यालय में अकील अहमद आजमी के नाम से आवेदन किया था । अबू सलेम ने इस आवेदन के साथ कूटरचित दस्तावेज लगाकर आवेदन किया था । और इसके सहारे पासपोर्ट प्राप्त किया था । जिसका इस्तेमाल भी किया गया ।

इस मामले में विवेचना के बाद सी. बी. आई ने चार्जशीट अदालत में पेश की थी । जिसपर अदालत ने संज्ञान लेकर आरोप तय किए थे । अभियोजन ने केस के ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाही भी दर्ज कराई थी। ।

विचारण के बाद अदालत ने अबू सलेम व परवेज आलम को सजा सुनाई है । अबू सलेम मुम्बई की जेल में है वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुआ।

रिपोर्ट: विनय सिंह

Editor In Chief

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