योगी सरकार ने जारी किया आदेश, पांचवें और छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को मिलेगा 356 व 189 फीसदी महंगाई भत्ता
पांचवें तथा छठवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों और राज्य सरकार द्वारा लागू की गई वेतन संरचना में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश सरकार ने जारी कर दिया है। इन्हें बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ एक जुलाई 2021 से मिलेगा। नए दर से महंगाई भत्ते का नगद भुगतान एक अगस्त से सरकार करेगी। नई दर से पांचवें वेतमान के कार्मिकों को अब 356 फीसदी तथा छठें वेतनमान के कार्मिकों को 189 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।
अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान ने इन कार्मिकों को बढ़े दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश गुरुवार को जारी किया। ये वे कर्मचारी हैं जिन्होंने एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया था। अथवा जिनके वेतनमान एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित नहीं किए गए हैं। इनमें पूर्णकालिक राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों के साथ ही यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत कर्मचारी ही शामिल हैं।
जनवरी 2020 से जून 2021 तक पुराने दर पर ही महंगाई भत्ता, वृद्धि का एरियर नहीं:
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि में पांचवें वेतनमान वाले कार्मिकों के महंगाई भत्ते की दर वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 312 फीसदी तथा छठें वेतनमान के कार्मिकों की महंगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 164 फीसदी ही रहेगा। महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान एक अगस्त 2021 से नगद किया जाएगा। जुलाई 2021 के देय अवशेष धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में देय आयकर व सरचार्ज की कटौती के अधीन जमा की जाएगी। एक अगस्त 2022 से पूर्व इस धनराशि को कर्मचारी निकाल नहीं सकेंगे।
पीएफ खाता नहीं होने पर एनएससी दी जाएगी जुलाई के धनराशि की
यदि कोई कर्मचारी अथवा भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसकी अवशेष धनराशि एमएससी के रूप में दी जाएगी। एनपीएस से आच्छादित कार्मिकों का देय महंगाई भत्ते के जुलाई 2021 तक की अवशेष धनराशि का दस फीसदी के बराबर कार्मिक के टीयर तीन पेंशन खाते में जमा की जाएगी। अवशेष धनराशि के 14 फीसदी के बराबर राशि राज्य सरकार टियर एक पेंशन खाते में जमा करेगी। 90 फीसदी धनराशि एनएससी के रूप में दी जाएगी। जो कार्मिक शासनादेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा जो छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनको देय महंगाई भत्ते की पूरी धनराशि नगद दी जाएगी।