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TMC नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

कोयला घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले  में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी  के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी  और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने हालांकि दंपत्ति की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है. इससे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें फिर से बढ़ने की संभावना है.

बता दें कि कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अभी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी और उन्हें 21 सितंबर को दोबारा पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है, जिसके बाद अब टीएमसी नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था.

ईडी के समन के खिलाफ दायर की थी याचिका

अभिषेक बनर्जी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और इस याचिका में अदालत से आग्रह किया गया था कि वो प्रवर्तन निदेशालय के समन को रद्द करे. इस याचिका में आगे यह भी मांग की गई है कि भविष्य में ईडी समन जारी कर अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी को नई दिल्ली में आने के लिए ना कहे बल्कि भविष्य की सारी जांच-पड़ताल कोलकाता में हो. बता दें कि इस मामले में रुजिरा बनर्जी को भी ईडी ने दिल्ली तलब किया था, लेकिन वह यह कह कर जाने से इनकार कर दिया था कि उनका छोटा बच्चा है और कोरोना काल में वह दिल्ली सफर नहीं कर सकती हैं.

केंद्रीय एजेंसियां 1300 करोड़ के लेनदेन की कर रही है जांच

दरअसल पश्चिम बंगाल कोयला तस्करी घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसियों को 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन का पता चला है. जांच एजेंसी का मानना ​​​​है कि कोयले की तस्करी के माध्यम से कुछ ही महीनों में ये सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं. सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के दो विदेशी बैंक खातों की जांच इस मामले में चल रही है. इसी मामले में टीएमसी सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी ने 6 सितंबर को आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी और अधिकारियों ने उन्हें 21 सितंबर को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है. अभिषेक बनर्जी से मध्य दिल्ली के जाम नगर हाउस स्थित केन्द्रीय एजेंसी के कार्यालय में पूछताछ की गई थी.

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