योगी सरकार ने जारी की शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइन्स, जानें किन बातों का रखना होगा ध्यान
योगी सरकार ने कोविड-19 के कम होते प्रकोप को देखते शादी-समारोह के लिए कुछ प्रतिबंधों को हटा दिया है। खुले स्थानों पर क्षेत्रफल यानी जगह के आधार पर मेहमानों को बुलाने की सुविधा दे दी गई है। 100 लोगों को ही बुलाने की बाध्यता समाप्त हो गई है। मगर, बंद स्थानों यानी हाल में 100 मेहमानों को ही शादी में बुलाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
प्रदेश में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए शादी-समारोह में मेहमानों को सीमित संख्या में बुलाने की व्यवस्था लागू की गई थी, जिससे अधिक भीड़ न जुटे। अधिक भीड़ जुटने पर कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा था। अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अनुमति होगी। प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाएगी। खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के अनुसार कोविड-19 का पालन करते हुए शादी करने की अनुमति होगी। गृह विभाग ने इसके पहले 19 सितंबर को जारी आदेश में दोनों स्थानों पर 100 लोगों को ही बुलाने की सुविधा दी थी। राज्य सरकार के इस फैसले से खुले स्थानों पर अधिक लोगों को बुलाकर शादी करने की सुविधा मिल गई है।