लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमतीनगर के विराजखंड-2 में फ्लैटों का पंजीकरण 15 अगस्त से खोलेगा. यहां करीब 9 साल से 32 फ्लैट नहीं बेचे जा सके हैं. अब इन्हें बेचने के लिए तैयारी की गई है. हालांकि इनकी हालत काफी दयनीय हो चुकी है. ऐसे में एलडीए इन्हें बिना मरम्मत के ही आवंटन करेगा. यानी जहां है जैसे हैं कि स्थिति में इन फ्लैटों का पंजीकरण खोले जाने की तैयारी है. फ्लैट के अलावा 33 दुकानों को भी नीलाम किया जाएगा.
प्राइम लोकेशन में अर्फोडेबल कीमत में यह फ्लैट मिल सकेंगे. इनकी कीमत करीब पंद्रह से बीस लाख रुपये के आस पास रहेगी. सचिव पवन गंगवार ने फ्लैटों के पंजीकरण खोलने के लिए संपत्ति विभाग से कहा है. एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने दुकानों और मकानों की नम्बरिंग समेत अन्य कार्य को एक हफ्ते में पूरा करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही यह भी तय किया गया है कि यहां बनी दुकानों को नीलामी और भवनों को लॉटरी सिस्टम के तहत बेचा जाएगा.
एलडीए ने 2011 में विराजखंड में स्प्रिंग डेल स्कूल के पास मुख्य सड़क पर आवासीय व व्यावसायिक परिसर बनाया था. अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत यहां चार मंजिला अपार्टमेंट बनाया गया. इसमें 400 वर्ग फीट के 32 फ्लैट बने. इनके निर्माण पर एलडीए ने 1.5 करोड़ रुपये खर्च किए. एमआई बिल्डर ने अपार्टमेंट का निर्माण कराया. इसके अलावा 33 दुकानें भी यहां बनीं. इनकी कुल कीमत करीब 15 करोड़ रुपये मानी जा रही है.
लखनऊ विकास प्राधिकरण में चल रहे विशेष रजिस्ट्री शिविर को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है. अब यह शिविर 31 जुलाई तक संचालित होगा. आवंटियों को एक ही पटल पर सभी औपचारिकताएं पूरी करके रजिस्ट्री की कार्रवाई कराने की सुविधा मिलेगी. प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि विशेष रजिस्ट्री शिविर 12 जुलाई से प्राधिकरण भवन में लगा है. पहले यह शिविर 10 दिनों के लिए ही लगाया जाना था. लेकिन मांग को देखते हुए इसे और 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है.
उन्होंने विशेष रजिस्ट्री शिविर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में दण्ड ब्याज को माफ करने के उद्देश्य से शासन द्वारा एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है. प्राधिकरण के ऐसे आवंटियों जिन्होंने अपने पक्ष में निबंधन नहीं कराया है. वह ओटीएस योजना का लाभ लेते हुए दण्ड ब्याज की माफी के साथ विशेष रजिस्ट्री शिविर में अपनी सम्पत्ति का निबंधन करा सकते हैं.
अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि आवंटियों को समय से किश्तें न जमा करने पर दण्ड ब्याज की माफी के लिए एकमुश्त समाधान योजना चल रही है. डिफाल्टर आवंटी 31 जुलाई तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए निर्धारित प्रोसेसिंग फीस एवं प्रारम्भिक धनराशि के साथ यूको बैंक प्राधिकरण भवन, गोमतीनगर में नियत अवधि के अन्दर जमा करके रसीद प्राप्त करने की कार्रवाई करना होगा.