अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, फिल्म चेहरे की रिलीज पर रोक की मांग की खारिज
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मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी (Imran Hashmi) की आज रिलीज हो रही फिल्म चेहरे (Chehre Release) पर रोक लगाए जाने की मांग खारिज कर दी है. कॉपीराइट विवाद (Copyright Issue) में फिल्म पर को रिलीज किए जाने पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी.
उदय प्रकाश (Uday Prakash) की तरफ से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी. अर्जी में कहा गया था कि फिल्म चेहरे उनकी कॉपीराइट की हुई कहानी पर आधारित है और यह फिल्म कॉपीराइट एक्ट का सीधा उल्लंघन है. उदय प्रकाश ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाने की मांग की थी. जिसके बाद लगातार तीन दिनों तक हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को फैसला सुनाया.
गाजियाबाद की अदालत में चलता रहेगा कॉपीराइट का मुकदमा
कोर्ट ने गाजियाबाद की जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगाए जाने की मांग ठुकराई. हाईकोर्ट ने यह जरूर कहा कि गाजियाबाद की अदालत में कॉपीराइट का मुकदमा चलता रहेगा. वहीं मुकदमे के फैसले के आधार पर याचिकाकर्ता आगे कोई फैसला ले सकते हैं. इस मामले में जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने फैसला सुनाया. दरअसल चेहरे फिल्म में अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म में अमिताभ बच्चन ने वकील का किरदार निभाया है जबकि इमरान हाशमी बिजनेस टायकून बने हैं.
प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनाए गए थे पक्षकार
हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में फिल्म के प्रोड्यूसर आनंद पंडित और डायरेक्टर रूमी जाफरी को पक्षकार बनाया गया था. प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की ओर से उदय प्रकाश की अर्जी का विरोध किया गया था. हाईकोर्ट से अर्जी निस्तारित होने के बाद फिल्म के आज रिलीज होने का रास्ता हुआ साफ.