इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (आईटी डिपार्टमेंट) ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. आईटी डिपार्टमेंट ने वेरिफिकेशन की समयसीमा को आगे बढ़ाया है. जिन टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटी रिटर्न) का अभी तक ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है, वे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं. आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए वेरिफिकेशन की समयसीमा को आगे बढ़ाया है.
नियम के मुताबिक डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने पर उसका आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग, डीमैट खाते के जरिए भेजे गए कोड, पूर्व-मान्य बैंक खाते या एटीएम से वेरिफिकेशन करना होता है. यह वेरिफिकेशन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है.
आईटी रिटर्न वेरिफाई करना है जरूरी
इसके अलावा आयकरदाता बेंगलुरू में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) कार्यालय में आईटीआर की एक भौतिक प्रति भेजकर सत्यापन भी कर सकते हैं. अगर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो यह माना जाता है कि रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है. सीबीडीटी ने कहा कि अगर करदाता 28 फरवरी 2022 तक वैलिड वेरिफिकेशन उपायों के माध्यम से अपने रिटर्न को नियमित करने में विफल रहता है, तो रिटर्न दाखिल न करने के लिए कानून में प्रावधान के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है.
CBDT provides one-time relaxation for verification of e-filed ITRs for AY 2020-21 which are pending for verification due to non-submission of ITR-V form or pending e-Verification.
Circular No.21/2021 dated 28/12/2021 issued & is available on:https://t.co/TVbE7NJquy— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 28, 2021
ऐसे करें अपना आईटी रिटर्न वेरिफाई
>>आधार बेस्ड ओटीपी- आप इस तरीके का इस्तेमाल दो स्थितियों में कर सकते हैं. पहला, आपका पैन आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए. दूसरी चीज है कि आपका आधार नंबर एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है. अगर आप ये दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, तो ई-वेरिफाई पेज पर उपलब्ध वेरिफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं.
>> नेट बैंकिंग- ई-फाइलिंग पोर्टल पर, ई-वेरिफाई पेज पर जाएं. वहां नेट बैंकिंग ऑप्शन पर, उस बैंक को सिलेक्ट करें, जिसके साथ आपकी नेटबैंकिंग एक्टिव है. आपको बैंक के नेट बैंकिंग पेज पर ले जाया जाएगा. वहां लॉग इन करने के बाद, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ई-वेरिफाई ऑप्शन को सिलेक्ट करें.
>> बैंक एटीएम- केवल सात बैंक एटीएम कार्ड के जरिए ई-वेरिफिकेशन की इजाजत देते हैं. इनमें कोटक महिंद्रा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं. अगर आपके पास इनमें से किसी के साथ अकाउंट है और उसके साथ पैन लिंक है, तो एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके ईवीसी को जनरेट करें. एक बार नंबर मिल जाने पर, ई-वेरिफाई पेज पर जाएं और वेरिफिकेशन को पूरा कर लें.
>> स्पीड पोस्ट- रिटर्न को वेरिफाई करने का एकमात्र फिजिकल तरीका है कि आप आईटीआर एग्नोलोजमेंट रिसिप्ट की एक सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी को बेंगलुरू में स्थित सेंट्रललाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर के ऑफिस में पोस्ट कर दें. आईटीआर-वी की रसीद को डाउनलोड करने के लिए, ई-फाइलिंग पोर्टल पर व्यू रिटर्न, फॉर्म ऑप्शन पर जाएं, मौजूदा असेस्मेंट ईयर के लिए एग्नोलोजमेंट पर क्लिक करें और आईटीआर वी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लें. आप अपना पैन और जन्म तिथि को डालकर इसे एक्सेस कर सकते हैं.
>> बैंक अकाउंट- ई- फाइलिंग पोर्टल पर प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) को जनरेट किया जा सकता है. अगर आप आईटी रिफंड की उम्मीद कर रहे हैं, तो अकाउंट को प्री-वैलिडेट करना होगा. जब आप ई-वेरिफाई करने के लिए बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं, तो प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ईवीसी भेज दिया जाएगा.