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NEET SS Exam 2021: पुराने पैटर्न के अनुसार ही होंगे एग्जाम, अगले साल से लागू होगा नया पैटर्न

NEET 2021 इस साल पुराने पैटर्न के मुताबिक ही आयोजित की जाएगी और नया पैटर्न अगले साल से लागू होगा. केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-सुपर स्पेशियलिटी (NEET-SS) 2021 पुराने पैटर्न के अनुसार आयोजित की जाएगी और नया पैटर्न अगले साल से लागू होगा.

इससे पहले नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने बताया था कि देश भर के मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा टाला जाएगा. यह परीक्षा अब नवंबर की जगह जनवरी में होगी. साथ ही NBE ने SC से नए पैटर्न की अनुमति देने, उम्मीदवारों को समय देने के लिए परीक्षा जनवरी तक टालने का आग्रह किया है. सुप्रीम कोर्ट में कुछ छात्रों ने NEET-SS एग्जाम (National Eligibility Cum Entrance Test for Super Specialty Courses) में पैटर्न बदलने पर आपत्ति जताई थी और एग्जाम रद्द करने की मांग की थी.

उनका कहना था कि दाखिले के लिए नवंबर में एग्जाम होना है और अगस्त के महीने में एग्जाम का पैटर्न बदल दिया गया. इससे छात्रों को बहुत दिक्कत हो रही क्योंकि वो एक साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को इस पर विचार करने को कहा था. जिसके बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया की अब एग्जाम नवंबर को जगह जनवरी में होगा जिससे छात्रों को नए पैटर्न के तहत तैयारी करने का मौका मिल जायेगा.

परीक्षा पैटर्न को लेकर NBE से मांगा था जवाब

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट सुपर स्पेशियलिटी (NEET-SS 2021) के परीक्षा पैटर्न में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) द्वारा घोषित ‘अचानक अंतिम क्षणों में बदलाव’ को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि NEET-सुपर स्पेशियलिटी कोर्स के प्रश्न पैटर्न को केवल उन लोगों के पक्ष में बदल दिया गया है, जिन्होंने अन्य विषयों की कीमत पर सामान्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-सुपर स्पेशियलिटी (NEET-SS) 2021 के परीक्षा पैटर्न में आखिरी समय में बदलाव करने के लिए केंद्र, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (National Board of Examination) और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की खिंचाई की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘सत्ता के खेल में इन युवा डॉक्टरों को फुटबॉल मत समझो.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेपर लीक और कदाचार के कारण 12 सितंबर 2021 को आयोजित नीट यूजी (NEET-UG) परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया था. इस याचिका में मांग की गई थी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा 12 सितंबर 2021 को आयोजित की गई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (अंडर-ग्रेजुएट) 2021 को पेपर लीक होने के कथित मामलों और इन पर CBI की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मद्देनजर रद्द किया जाए.

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