उत्तर प्रदेशलखनऊ
आजम खान और उनके बेटे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। एक आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। मंगलवारो को एक अंतरिम आदेश में सपा नेता और बेटे की जमानत को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि यह आदेश चार हफ्ते यानी एक महीने के बाद लागू किया जाएगा।
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पासपोर्ट, पैनकार्ड बनाने में गड़बड़ी से जुड़े मामले में पिता-पुत्र पर आपराधिक मामला दर्ज था और दोनों को गिरफ्तार किया गया था। अब सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में दोनों को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में संबंधित निचली अदालत द्वारा चार सप्ताह के भीतर मामले में बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। अब्दुल्ला खान के ऊपर और भी कई केस दर्ज हैं. ऐसे में उनकी रिहाई होना मुश्किल है। वहीं, आजम खान की रिहाई को लेकर प्रदेश सरकार राजी नहीं है।
SC in its interim order grants bail to Samajwadi Party leader Azam Khan and his son Abdullah Khan in a criminal case, and directed that they be released on bail after the trial court concerned in Uttar Pradesh records the former's statement in the case within four weeks
— ANI UP (@ANINewsUP) August 10, 2021