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समीर वानखेडे को सीबीआई का समन, 18 मई को एजेंसी के समक्ष पेश होने के निर्देश

एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आर्यन खान ड्रग्स क्रूज केस से जुड़े एक भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने समीर वानखेड़े को सम्मन भेजा है। समीर वानखेड़े को कल 18 मई को मुंबई में पेश होने के लिए कहा है। सीबीआई ने कोर्डेलिया क्रूज मामले में आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला दर्ज किया था। यह मामला समीर वानखेड़े और तीन और लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। सीबीआई ने केस दर्ज करने के बाद 18 मई यानी गुरुवार को वानखेड़े को पूछताछ के लिए बुलाया है।

एनसीबी के विशेष जांच दल (एसईटी) ने विभाग के तत्कालीन जोनल निदेशक वानखेड़े की विदेश यात्राओं पर उनके कथित अनुचित जवाबों तथा ‘‘खर्चों’’ पर स्पष्ट तौर पर गलत जनकारी को लेकर संदेह जताया था। एसईटी ने अपनी जांच में कहा कि उन्होंने अपनी विदेश यात्रा के स्रोत के बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। ऐसा पाया गया कि वानखेड़े विभाग (वर्तमान तथा मूल) को सूचित किए बिना विरल राजन नामक व्यक्ति के साथ मंहगी घंडियों की बिक्री और खरीद में लिप्त थे। एसईटी की जांच में सामने आई बातों को प्राथमिकी में शामिल किया गया है।

सोमवार को सार्वजनिक किए गए प्राथमिकी के ब्योरों के अनुसार, स्वतंत्र गवाह के पी गोसावी तथा प्रभाकर सैल को वानखेड़े के निर्देश पर कॉर्डेला क्रूज पोत पर दो अक्टूबर 2021 को मारे गए छापे में एनसीबी ने शामिल किया था। प्रभाकर सैल की मौत हो चुकी है। गोसावी ने अपने सहयोगी सांविल डिसूजा तथा अन्य के साथ मिलकर आर्यन खान के परिवार से 25 करोड रुपये की ‘‘उगाही’’ करने की साजिश रची थी प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आर्यन को छोड़ने के लिए गोसावी तथा डिसूजा ने राशि पर बातचीत की और इसे घटा कर 18 करोड़ रुपये किया। साथ ही उन्होंने 50 लाख रुपये अग्रिम राशि के तौर पर ले भी लिए, बाद में इसका कुछ हिस्सा लौटा दिया था।

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