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आशीष मिश्रा टेनी की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर SC ने UP सरकार को जारी किया नोटिस, 24 को अगली सुनवाई

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को गवाहों को सुरक्षा देने का आदेश दिया है. एक गवाह पर हुए हमले पर राज्य सरकार कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेगी. मामले की अगली सुनवाई अब 24 मार्च को होगी. लखीमपुर खीरी हिंसा मामले चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे.

चार महीने हिरासत में रहने के बाद इलाहाबाद कोर्ट ने दी थी जमानत

सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने के लिए 11 मार्च को सहमत हो गई थी. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों के तीन सदस्यों ने मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिये जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की. इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 10 फरवरी को मिश्रा को मामले में जमानत दे दी थी. इससे पहले वह चार महीने तक हिरासत में रहे थे.

हाल ही में, अधिवक्ता शिव कुमार त्रिपाठी और सी. एस. पांडा ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए एक और याचिका दायर की थी, जिनके पत्र पर शीर्ष अदालत ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया था.

क्‍या था मामला, चार किसानों समेत कुल आठ लोगों की हुई थी मौत

गौरतलब है कि किसानों का एक समूह उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था, तभी लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी कार ने चार किसानों को कथित तौर पर कुचल दिया था. इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के दो कार्यकर्ताओं और एक चालक को कथित तौर पर पीट-पीट कर मार डाला, जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी. किसान नेताओं ने दावा किया है कि उस वाहन में आशीष मिश्रा थे, जिसने प्रदर्शनकारियों को कुचला था. हालांकि, मिश्रा ने आरोपों को खारिज किया है.

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