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गाय छोड़ती है ऑक्सजीन से चुनाव टालने की सलाह तक, जस्टिस शेखर यादव के ये फैसले रहे हैं चर्चित

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक टिप्पणी ने तमाम नेताओं सहित खुद चुनाव आयोग को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने चुनाव आयोग को चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने और कोविड के खतरे के कारण यूपी विधानसभा चुनाव स्थगित करने का “सुझाव” दिया है। ये पहली बार नहीं है जब न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव अपनी टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में आए हैं।

यूपी विधानसभा चुनाव स्थगित करने का सुझाव

जमानत याचिका में अपने 23 दिसंबर के आदेश में, न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने न केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशासन से प्रत्येक अदालत कक्ष में सुनवाई के मामलों की संख्या को कम करने का आह्वान किया, बल्कि यह भी सुझाव दिया कि चुनाव आयोग और भारत सरकार को राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध लगाने और यूपी विधानसभा चुनाव स्थगित करने पर विचार करना चाहिए। ऐसा सुझाव उन्होंने  कोविड के खतरे के कारण दिया।

व्यक्ति की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान दिया सुझाव

उन्होंने मुफ्त कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए टिप्पणी की, और अदालत के रजिस्ट्रार को भारत के चुनाव आयोग और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार-जनरल को सुझावों के साथ अपने आदेश की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने जिस मामले में ये “सुझाव” दिए थे, वह यूपी संगठित अपराध रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका से संबंधित था।

कौन हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव

57 वर्षीय न्यायाधीश को दिसंबर 2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और मार्च 2021 में उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। अपनी पदोन्नति से पहले, उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए स्थायी वकील, भारत संघ के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील और यूपी की अदालतों में रेलवे के लिए स्थायी वकील का पद संभाला था। वह वर्तमान में उच्च न्यायालय की इलाहाबाद पीठ के न्यायाधीश और कौशांबी जिले के प्रशासनिक न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति यादव सामान्य मामलों में निर्णय देते समय अपनी अतिरिक्त टिप्पणियों के लिए पहले भी कई बार चर्चा में रहे थे।

न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की इन टिप्पणियों ने भी बटोरी थीं सुर्खियां- 

1 सितंबर को, शेखर कुमार यादव ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि “वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय ही एकमात्र जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ती है”। उन्होंने संसद से गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और गोरक्षा को “हिंदुओं का मौलिक अधिकार” घोषित करने का भी आह्वान किया था।

ये टिप्पणी यूपी गोहत्या अधिनियम के तहत गायों की चोरी और तस्करी के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करते हुए की गई थी। आदेश में यह टिप्पणी शामिल थी कि कैसे अकबर जैसे मुस्लिम शासकों ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया था, और यह कि गोरक्षा “भारतीय संस्कृति का पर्याय” है। कोर्ट के इस आदेश ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं और सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर अपने विचार रखे थे।

साइबर अपराध पर यूपी पुलिस को लगाई फटकार

इसी साल जून में, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बैंक खाते से धोखाधड़ी से पैसे निकालने के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति यादव ने “साइबर अपराध को गंभीरता से नहीं लेने” के लिए यूपी पुलिस को फटकार लगाई थी। उन्होंने साइबर अपराध के लिए दर्ज एफआईआर की संख्या, जांच की स्थिति, बरामद धन और इस तरह के अपराध को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी।

“राम, कृष्ण, रामायण, गीतो, वाल्मीकि, और वेद व्यास” को मिले “राष्ट्रीय सम्मान और विरासत का दर्जा”

अक्टूबर में, न्यायमूर्ति यादव ने एक फैसले में एक और विवादास्पद “सुझाव” दिया, जिसमें सरकार से “भगवान राम, भगवान कृष्ण, रामायण, भगवद्गीता, महर्षि वाल्मीकि, और महर्षि वेद व्यास” को “राष्ट्रीय सम्मान और विरासत का दर्जा” देने के लिए एक कानून लाने पर विचार करने के लिए कहा। उन्होंने यह भी टिप्पणी की थी कि “भगवान राम हर नागरिक के दिल में निवास करते हैं और भारत उनके बिना अधूरा है”। देवताओं की “अश्लील तस्वीरें बनाने” के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते समय ये टिप्पणियां की गई थीं। उन्होंने सुझाव दिया कि “भारत की सांस्कृतिक विरासत पर बच्चों के लिए स्कूलों में अनिवार्य पाठ” होने चाहिए।

अकबर और जोधाबाई अंतरधार्मिक विवाह के “अच्छे उदाहरण”

न्यायाधीश ने अंतर-धार्मिक विवाह पर भी टिप्पणी की थी। उन्होंने अकबर और जोधाबाई को अंतरधार्मिक विवाह के “अच्छे उदाहरण” के रूप में बताया था। उन्होंने ये टिप्पणी यूपी के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की थी जिस पर एक लड़की को अपहरण और जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने का आरोप था।

उन्होंने यह भी कहा कि “यदि बहुसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति अपमान के बाद अपने धर्म से धर्मांतरण करता है, तो देश कमजोर हो जाता है।” उन्होंने डॉ बीआर अंबेडकर को “पीड़ा और अपमान” के कारण दूसरे धर्म में परिवर्तित होने वाले व्यक्ति के उदाहरण के रूप में बताया था।

गरीबों, विकलांगों और महिलाओं का ब्रेनवॉश करते हैं बाहरी लोग

न्यायमूर्ति यादव ने 20 जुलाई को अपने आदेश में कहा था, “हमारे पास गरीबों, विकलांगों और महिलाओं के बाहरी लोगों द्वारा ब्रेनवॉश किए जाने के बाद धर्मांतरण की खबरें आती हैं। सबसे बुरी बात यह है कि इन प्रथाओं को देश के बाहर के तत्वों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और पूरी तरह से राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है।”

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