लखनऊ

लेवाना होटल मामले में हाईकोर्ट ने अधिकारीयों को तलब किया।

लखनऊ :  हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने  हाल ही में राजधानी के होटल लेवाना में हुए भीषण अग्निकांड मामले का स्वयं  संज्ञान लेकर  एलडीए के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी को 22 सितंबर को सारे विवरण के साथ तलब किया है। अदालत ने  उनको हलफनामे पर शहर के उन सभी भवनों,  व्यवसायिक जगहों ,  अस्पतालों  का ब्योरा पेश करने का आदेश दिया जो भवन  अग्नि व अन्य सुरक्षा परमिट के बगैर चल रहे हैं। यह भी पूछा है कि इनके परमिट सही हैं या फिर गैर कानूनी ढंग से प्राप्त कर लिए गए हैं। 

    अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों व जिम्मेदारों से अपेक्षा की है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना फिर न हो । अदालत ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि इतने पाश इलाको में बिना मैप , व एन ओ सी के सुरक्षा मानकों को धता बताते हुए ऐसे व्यवसायिक भवन कैसे बन जाते है ।

          साथ ही ऐसे भवनों के भू उपयोग (लैंडयूज) की जानकारी भी कोर्ट ने तलब की है। कोर्ट ने पूछा है कि ऐसे मामलों में अगर कोई कर्मी दोषी पाया गया हो तो उसके खिलाफ अबतक क्या कारवाई की गई। साथ ही कोर्ट ने चीफ फायर अफसर से भवनों, अस्पतालों, व्यावसायिक जगहों में अग्निशमन सुरक्षा उपायों का ब्योरा हलफनामे पर तलब किया है। यह भी पूछा है कि ऐसे भवनों में अग्निशमन को लेकर कितने गलत अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए गए। साथ ही यह भी पूछा है कि क्या स्वीकृत नक्शे के तहत अनापत्ति दी गई। कोर्ट ने मामले में सहयोग के लिए दो स्थानीय अधिवक्ताओं को बतौर न्यायमित्र नियुक्त कर  घटना की रिपोर्टिंग करने वाले प्रमुख अखबारों व टीवी चैनलों को खबरों की सामग्री पेश करने का आदेश दिया है।न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश “इंसिडेंट्स ऑफ फायर एट लेवाना सूट्स होटल” शीर्षक से दर्ज कराई गई पी आई एल पर दिया। 

कोर्ट ने याचिका में राज्य सरकार को जरिए एसीएस होम और एलडीए को जरिए वीसी पक्षकार बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अदालत ने उक्त आदेश के साथ मामले को अगली सुनवाई के लिए  22 सितंबर को समुचित बेंच के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।

Editor In Chief

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