उत्तर प्रदेशकानपुर

धन कुबेर पीयूष जैन की जमानत याचिका खारिज

  •  तस्करी के जरिये विदेश से मंगाया था 12 किलो सोना

कानपुर। धन कुबेर पीयूष जैन की बुधवार को एक बार फिर जमानत याचिका खारिज हो गई। जिला जज की कोर्ट ने यह कहकर जमानत याचिका खारिज कर दी कि मामला संज्ञेय अपराध का है। कोर्ट में जैन के वकील ने स्वीकार किया कि 12 किलो सोना विदेश से तस्करी के जरिये मंगाया गया था।

कानपुर जिला कारागार में बंद धन कुबेर पीयूष जैन की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। जिला जज की कोर्ट में बधुवार को सुनवाई के दौरान पीयूष जैन के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए जमानत अर्जी डाली थी। इस पर डीआरआई के अधिवक्ता अम्बरीश टण्डन ने आपत्ति दाखिल की। न्यायालय में करीब डेढ़ घंटे तक इस पूरे मामले की सुनवाई होती रही। इसके बाद जिला जज की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

डीआरआई के अधिवक्ता अमरीश टंडन ने बताया कि 11 पन्नों का आदेश इस मामले में न्यायालय ने दिया है, जिसमें जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पीयूष जैन के यहां आयकर की छापेमारी के दौरान 197 करोड़ रुपया और 23 किलो सोना मिला था। इसमें 12 किलो सोना विदेशी था जो तस्करी के जरिये मंगाया गया था।

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