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कासगंज कस्टोडियल डेथ केस में इलाहबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अलताफ के दूसरे पोस्टमार्टम के आदेश

इलाहबाद हाईकोर्ट ने कासगंज कस्टोडियल डेथ मामले में अलताफ के दूसरे पोस्टमार्टम के आदेश दिए हैं. मामले में पीड़ित के पिता लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. मामले में यूपी पुलिस ने दावा किया है कि अल्ताफ ने खुद को दो से तीन फीट पाइप से बांधकर आत्महत्या कर ली थी. मामले की सुनवाई के दौरान 3 फरवरी को न्यायामूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने अतिरिक्त सरकारी अधिकवक्ता को अगली सुनावाई से पहले रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. वहीं गुरुवार को आगे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अलताफ का दूसरा पोर्टमॉर्टम करने के निर्देश दिए थे.

अल्ताफ 9 नवंबर को पुलिस स्टेशन में मृत पाया गया था. पुलिस ने दावा किया कि उसने अपने जैकेट के हुड से एक शौचालय में पानी के पाइप से लटकर खुद को फांसी लगा ली. ये पाइप जमीन से दो फीट की ऊंचाई पर था. उत्तर प्रदेस के कासगंज जिले में एख नाबालिग लड़की के गायब होने के आरोप में 22 साल के अल्ताफ को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. हालांकि लड़की को बाद में कासगंज रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया गया था. अल्ताफ की मौत की मौत के मामले में कासगंज थाने में अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. यूपी पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि हिरासत में हुई मौत की विभागीय जांच और मजिस्ट्रेट जांच एक साथ की जाएगी.

एसआईटी जांच का विकल्प भी दिया

वहीं मामले में सीबीआई जांच की माग करते हुए कोर्ट के समक्ष चांद मिया ने तत्तकाल याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने वैकल्पिक रूप से मामले की जांच के लिए कोर्ट मॉनिटरिंग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन के लिए निर्देश देने की मांग की थी. साथ ही इस मामले में शामिल रहे संबंधित पुलिस अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांगी की थी. याचिकाकर्ता ने एक करोड़ रुपए के मुआवज की भी मांग की है. कासगंज पुलिस की हिरासत में पीड़िता अल्ताफ के पिता की ओर से दायर याचिका पर इलाहबाद हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2021 को कासगंज पुलिस अधीक्षक से दस दिन में जवाब मांगा था.

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