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योगी के इस मंत्री की बढ़ी मुश्किलें, MP-MLA कोर्ट ने पत्नी पर भी तय किए आरोप

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता पर 2 मामलों में एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप तय करते हुए फैसला सुना दिया है l बता दें कि मंत्री के खिलाफ एडीजीसी राजेश गुप्ता की दलीलें सुनने के बाद जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने मंत्री और उनके पत्नी पर यह आरोप तय किया है l फिलहाल कोर्ट में सुनवाई के दौरान मंत्री ने आरोपों से इनकार करते हुए एक बार पुनः कोर्ट से विचार करने की अपील की है l

2014 में मंत्री के खिलाफ दर्ज हुआ था पहला मुकदमा

कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के ऊपर साल 2014 में कांग्रेस द्वारा मिले टिकट पर इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव के दौरान यह मुकदमा मुट्ठीगंज थाने में दर्ज किया गया था l इस मुकदमे के दौरान मंत्री के ऊपर आरोप लगाया गया था कि मंत्री और उनके समर्थकों द्वारा उस वक्त के समाजवादी पार्टी के सांसद व उम्मीदवार रहे कुंवर रेवती रमण सिंह के रैली में भाग लेने जा रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोककर बलपूर्वक उनके साथ मारपीट करते हुए उन्हें डराने के लिए हवाई फायरिंग किया गया था। जिसे लेकर कोर्ट ने इस मामले में मंत्री पर धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506 के साथ ही एससी एसटी एक्ट की धारा भी लगाई गई।

2012 में उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज हुआ था दूसरा मुकदमा

बता दें कि दूसरा मुकदमा साल 2012 में दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे में नंदी और उनकी पत्नी पर मुकदमा के दौरान आरोप लगाया गया था कि महापौर का चुनाव जीतने के बाद अभिलाषा गुप्ता नंदी ने धारा 144 का उल्लंघन करके विजय जुलूस निकाल कर बेमतलब का सड़क जाम कर के लोगों को परेशान किया था। जिसे लेकर कोर्ट ने इस मामले में मंत्री और उनकी पत्नी पर धारा 188, 171 च और 136 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1956 के तहत आरोप तय किए गए हैं।

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