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कोविड वैक्सीन पर संदेह नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह चल रहे कोविड टीकाकरण पर गलत संदेश नहीं दे सकता है और इस बात पर जोर दिया कि डब्ल्यूएचओ ने भी टीकों के पक्ष में बात की है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा, “हम यह संदेश नहीं भेज सकते कि टीकाकरण में कुछ समस्या है। डब्ल्यूएचओ ने टीकों के पक्ष में बात की है, दुनिया भर के देश ऐसा कर रहे हैं! हम इस पर संदेह नहीं कर सकते।”

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि संशोधित दिशानिर्देश ‘परिधीय स्वास्थ्य कर्मचारियों’ के माध्यम से गंभीर और मामूली एईएफआई (प्रतिरक्षण के बाद प्रतिकूल घटना) पर नजर रखने के लिए एक और चैनल प्रदान करते हैं, जिसमें आशा कार्यकर्ता शामिल हैं। मासिक प्रगति रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने दोहराया कि इस समय टीकाकरण पर संदेह करना सही नहीं है।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने प्रस्तुत किया कि जिस समय यह याचिका दायर की गई थी, उस समय देश भर में वैक्सीन से जुड़ी सैकड़ों मौतें हुई थीं। उन्होंने तर्क दिया कि टीकाकरण करवाने वाले स्वस्थ लोग गिर रहे हैं और मर रहे हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उत्तर दिया कि यह टीके के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है और पूछा, ‘संबंध क्या है?’ गोंजाल्विस ने उत्तर दिया, “हो सकता है। लेकिन, इसे रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक निगरानी प्रणाली होनी चाहिए .।” उन्होंने कहा कि 2015 एईएफआई दिशानिर्देशों को 2020 में संशोधित किया गया था, जो केवल निष्क्रिय निगरानी प्रदान करता है और केवल संबंधित व्यक्ति या प्रभावित परिवार की शिकायत पर निर्भर करता है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, “हम यह नहीं कह सकते हैं, हमने भारत में एईएफआई के लिए दिशानिर्देश तैयार नहीं किए हैं।” उन्होंने कहा कि अदालत को समग्र रूप से राष्ट्र की भलाई देखनी होगी। उन्होंने कहा, “दुनिया एक अभूतपूर्व महामारी की चपेट में थी, जैसा कि हमने अपने जीवन में नहीं देखा है। यह सर्वोच्च राष्ट्रीय महत्व है कि हम टीकाकरण करें।”

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने जोर दिया, “जब आपके पास दिशानिर्देश हैं, तो अदालत को टीकाकरण के इस महत्वपूर्ण चरण में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? दुनिया के हर देश में कई टीके हैं.. विकसित दुनिया को देखें, जैसे कि अमेरिका।” दलील में विस्तृत सुनवाई के बाद, पीठ ने गोंजाल्विस को सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय में याचिका पेश करने के लिए कहा। याचिकाकर्ताओं अजय कुमार गुप्ता और अन्य ने केंद्र को टीकाकरण के 30 दिनों के भीतर होने वाली मौतों के मामलों का फॉलो अप करने, रिकॉर्ड करने और विज्ञापन करने का निर्देश देने की मांग की। पीठ ने कहा, “हमारे दिमाग में कुछ चीजें हैं,” और मामले को दो सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया।

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