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गोवा सरकार ने Curlies Club पर चलाया बुल्डोजर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया कार्रवाई रोकने का आदेश

गोवा सरकार ने सोनाली फोगाट की मौत के मामले में एक बड़ा एक्शन लिया और रेस्तरां को धव्स्त करने का आदेश दे दिया। गोवा सरकार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हरियाणा इकाई की नेता सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े विवादित रेस्तरां को तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के नियमों के उल्लंघन के कारण ढहाने की प्रक्रिया शुक्रवार सुबह शुरू कर दी गयी थी वहीं दूसरी तरफ  सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सोनाली फोगट की मौत से जुड़े गोवा के कर्लीज रेस्तरां को गिराने पर रोक लगाई। एएनआई की रिपोर्ट में कहा गया कि सोनाली फोगाट को जिस रेस्तरां में ड्रग्स दिया गया था उसे गिराने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

‘कर्लीज’ नामक यह रेस्तरां उत्तरी गोवा के प्रसिद्ध अंजुना बीच पर स्थित है। मौत से कुछ घंटों पहले फोगाट इसी रेस्तरां में पार्टी कर रही थीं। इसी कारण यह रेस्तरां हाल में सुर्खियों में रहा था। इस रेस्तरां के मालिक एडविन नून्स फोगाट की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए पांच लोगों में शामिल थे और उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अधिकारी ने कहा, ‘‘जिला प्रशासन का विध्वंस दस्ता अंजुना पुलिस कर्मियों के साथ सुबह करीब साढ़े सात बजे समुद्र तट पर सीआरजेड नियमों का उल्लंघन करके ‘निर्माण के लिए निषिद्ध क्षेत्र’ में बने रेस्तरां को गिराने पहुंचा।’’

गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (जीसीजेडएमए) ने इमारत को ढहाने का 2016 में आदेश दिया था, जिसे रेस्तरां मालिक ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें एनजीटी से कोई राहत नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद इसे ढहाने की कार्रवाई शुरू की गई। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी पीठ ने मामले की सुनवाई छह सितंबर को की थी। पीठ ने जीसीजेडएमए के आदेश को बरकरार रखते हुए रेस्तरां प्रबंधन द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया था।

जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार को नोटिस जारी कर अपने विध्वंस दस्ते को शुक्रवार को ढांचा गिराने को कहा था। मापुसा उपमंडल के उपजिलाधिकारी गुरुदास एस टी देसाई ने यह नोटिस जारी किया था। पुलिस के मुताबिक, पूर्व टिकटॉक स्टार एवं रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ की प्रतिभागी रहीं फोगाट को रेस्तरां में कथित तौर पर नशीला पदार्थ दिया गया था, जिसके बाद 23 अगस्त को उनकी मौत हो गई थी।

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