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CBI ने अभिषेक बनर्जी से कहा- कोर्ट के अगले आदेश तक पूछताछ के नोटिस को रखा गया है स्थगित

कोलकाता। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को एक और पत्र भेजकर सूचित किया कि उच्चतम न्यायालय के अगले आदेश तक पूछताछ के लिए जारी पहले के नोटिस पर रोक लगायी गयी है। केंद्रीय जांच एजेंसी का यह पत्र टीएमसी सांसद को नोटिस भेजे जाने के एक दिन बाद भेजा गया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने नोटिस में अभिषेक बनर्जी को स्कूल नौकरी घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिये कोलकाता में एजेंसी के अधिकारियों के समक्ष पेश होने के लिये कहा था। इससे पहले मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता कुंतल घोष ने कुछ आरोप लगाये थे। घोष घोटाले में आरोपी हैं।

सीबीआई के पत्र में कहा गया है, ‘‘यह सूचित किया जाता है कि 17 अप्रैल, 2023 को… जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए आपको दिए गए नोटिस के प्रभाव को माननीय शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक स्थगित रखा जाता है।’’ अभिषेक बनर्जी को लिखे गये जांच एजेंसी के पत्र की एक प्रति उपलब्ध है।

इस पत्र पर सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), कोलकाता के पुलिस अधीक्षक का हस्ताक्षर है । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 13 अप्रैल को कहा था कि अभिषेक और घोष से ईडी और सीबीआई द्वारा पूछताछ की जा सकती है, और इस तरह की ‘‘पूछताछ जल्द की जानी चाहिए।’’ अभिषेक ने इस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को यह नोटिस उच्चतम न्यायालय द्वारा सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उनसे पूछताछ करने की अनुमति देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सोमवार को 24 अप्रैल तक रोक लगाने के कुछ घंटे बाद पहुंचा था।

सोमवार की सुबह, भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने कलकात्ता उच्च न्यायालय के 13 अप्रैल के आदेश पर 24 अप्रैल तक के लिये रोक लगा दी । शीर्ष अदालत 24 अप्रैल को फिर से अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेगी। सोमवार को सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद अभिषेक ने केंद्रीय एजेंसियों पर उच्चतम न्यायालय के रोक लगाने के बावजूद पूछताछ के लिए बुलाकर उन्हें ‘‘परेशान’’ करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था।

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