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किराएदारी के संबंध में जीएसटी के नियम।

किराएदारी के संबंध में जीएसटी के नियम:-
नियमों के मुताबिक अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपने कोई घर या फ्लैट अपने इस्तेमाल के लिए किराए पर लिया है तो आपको किराए पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा।
हालांकि नए नियमों के तहत अगर कोई जीएसटी अनरजिस्टर्ड शख्स ( जैसे वेतनभोगी या छोटा कारोबारी) अपना फ्लैट या प्रॉपर्टी जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड शख्स को ( जैसे कोई कंपनी) को किराये पर देता है तो इस किराए पर जीएसटी लागू होगा और किराएदार को किराए पर 18 प्रतिशत का जीएसटी देना होगा। अगर किराएदार जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नही है तो ये टैक्स लागू नहीं होगा।
वहीं कोई कंपनी या व्यक्ति अपनी आवासीय प्रॉपर्टी को कर्मचारी के रहने, गेस्ट हाउस या दफ्तर के इस्तेमाल के लिए देता है तो उस कर्मचारी या कंपनी जो वो आवासीय प्रॉपर्टी किराये पर ले रही है, को 18 प्रतिशत का जीएसटी चुकाना होगा. जीएसटी का भुगतान किरायेदार को करना होगा।
अगर किसी कंपनी ने अपने कर्मचारी के लिए आवासीय फ्लैट लिया है और मकान मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी को किराये पर 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा।
अगर मकान मालिक और किरायेदार दोनो ही जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है यानि कारोबार नहीं करते. तो ऐसे मामले में किराए पर जीएसटी का नियम लागू नहीं होगा।

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