शहर में सीवर लाइन का कनेक्शन अनिवार्य, सेप्टिक टैंक से न जुड़वाने पर लगेगा जुर्माना

लखनऊ। नगर निगम सदन की बैठक में हंगामे के बीच कई प्रस्ताव पास किए गए। अब सेप्टिक टैंक का कनेक्शन सीवर लाइन से जुड़वाना अनिवार्य कर दिया गया है। न जुड़वाने पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा 35 सड़क पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर करने को भी मंजूरी दी गई। इनका निर्माण राज्य सड़क निधि से कराए जाने के लिए सांसद राजनाथ सिंह के प्रस्ताव को नगर निगम सदन ने मंजूरी दे दी है। राजधानी में सेप्टिक टैंक का कनेक्शन सीवर लाइन से करना अनिवार्य कर दिया है। कनेक्शन नहीं कराने पर पहली बार में 200 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।
तीसरी बार में प्रतिदिन के हिसाब से 50 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन विनियम, 2024 के ड्राफ्ट को सदन में मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत शहर के जिन इलाकों में सीवर लाइन नहीं हैं, वहां घरों में बने सीवेज चैंबर से निजी टैंकर वाले गंदगी निकाल कर खुले में फेंक रहे हैं। इससे स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत वाटर प्लस में अंक कट रहे हैं। इसके लिए उपविधि बनाकर खुले में सीवर की गंदगी फेंकते पाये जाने पर 5 हजार रुपये जुर्माने का प्राविधान किया गया है। सीवर चैंबर की सफाई कराने वाले निजी टैंकर वालों को जलकल विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
इस तरह देना होगा शुल्क
10 किमी से कम के लिए 1200 रुपये
10 से 15 किमी के लिए 1400 रुपये
20 से अधिक 1600 रुपये
भरवारा एसटीपी के लिए शुल्क
2000 लीटर तक 100 रुपये
2000 लीटर से 3000 लीटर 150 रुपये
3000 से 5000 लीटर 200 रुपये
शराब की दुकानों का अब यह लेगा शुल्क
मॉडल शॉप का शुल्क 60 हजार से बढ़ाकर नगर निगम ने 85 हजार रुपये किया है। इसी तरह अब कम्पोजिट मॉडल शाप जिसमें अंग्रेजी शराब और बियर की दुकान हैं उसका शुल्क 75 हजार रुपये किया गया है। अभी तक यह शुल्क अलग-अलग था
दो गुना हुआ पैथालाजी का लाइसेंस शुल्क
सदन ने 50 बेड तक के नर्सिंग होम- प्रसूति गृह का लाइसेंस शुल्क 7500 रुपये सालाना से बढ़ाकर 13 हजार रुपये कर दिया है। इसी तरह पैथालॉजी का शुल्क 5000 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया है। डेंटल क्लीनिक का शुल्क यथावत 10 हजार रुपये ही रखा गया है। जो लोग अप्रैल से जून तक लाइसेंस नहीं बनवाएंगे उनको एक हजार रुपये विलंब शुल्क देना होगा।