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कंझावला केस: मृतका अंजलि के घर हुई चोरी, परिजनों ने दोस्त निधि पर लगाया आरोप

दिल्ली के कंझावला केस में दिन पर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच जानकारी मिली है कि कंझावला केस में मृतक अंजलि के घर पर चोरी की गई है। इस चोरी की घटना के साथ ही इस मामले में नया मोड़ आ गया है। अंजलि के परिवार वालों ने इस घटना के बाद कई आरोप लगाए है। मृतक अंजलि के परिवार ने चोरी के लिए अंजलि की दोस्त निधि पर आरोप लगाया है।

परिवार का कहना है कि चोरी की ये घटना निधि द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा है। बता दें कि मृतक अंजलि का परिवार करणविहार इलाके में रहता है। अंजलि के परिवार का आरोप है कि घर का ताला तोड़कर चोर सामान उठा कर ले गए है। परिजनों ने कहा कि चोरी की जानकारी परिवार को पड़ोसियों से मिली थी। वहीं चोरी होने की घटना पर अब तक पुलिस ने कोई बयान जारी नहीं किया है।

अंजलि के परिवारजन अनु ने कहा, “पड़ोसियों ने चोरी के बारे में बताया था। यह निधि की साजिश है। वह पकड़े जाने के डर से अपना सामान हमारे घर में रखवाना चाह रही है। पुलिस 8 दिन से हर जगह थी लेकिन कल ही क्यों नहीं थी?”

जानकारी के मुताबिक अंजलि के घर पर एलसीडी टीवी जैसा महत्वपूर्ण सामान चोरी हो गया है। वहीं अमन विहार पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने घटना स्थल पर पहुंच कर चोरी की वारदात की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक जिस घर में चोरी हुई है वहां कंझावला एक्सीडेंट कांड की मृतक अंजलि की मां रहती है जबकि मृतक अंजलि अपनी दादी के घर सुलतानपुरी में रहती थी।

पुलिस को मिली अहम जानकारी

वहीं पुलिस ने जानकारी दी है कि आरोपियों को पता था कि एक्सीडेंट के बाद में अंजलि गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। मगर आरोपियों ने गाड़ी रोक कर अंजलि को बचाने की जगह लगातार गाड़ी चलाना तय किया। आरोपियों का कहना है कि अंजलि के गाड़ी के नीचे आने से वो डर गए थे इसलिए उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी थी। वहीं अब माना जा रहा है कि आरोपियों के कबूलनामे के बाद धाराओं में बदलाव किया जाएगा। आरोपियों के इस कबूलनामे के बाद पुलिस की जांच एंगल में भी बदलाव होने की संभावना है।

पांच आरोपियों को किया था गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच के दौरान दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। बाद में, आशुतोष और अंकुश खन्ना को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अंकुश खन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 201, 212, 182 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया था।

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