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ट्रिपल टेस्ट के बिना नहीं होगा ओबीसी आरक्षण, निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद HC ने सुनाया अहम फैसला

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर राज्य सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया और ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराने का आदेश दिया। यह फैसला जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरव लवानिया की खंडपीठ ने सुनाया। पीठ ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 दिसंबर को जारी मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन किए बिना ओबीसी आरक्षण के मसौदे को तैयार करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं के बाद यह फैसला आया है। याचिकाओं में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9-ए (5) (3) (बी) के तहत 5 दिसंबर को जारी राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसे यूपी नगर पालिकाओं के नियम 7 (सीटों और कार्यालयों का आरक्षण और आवंटन) के साथ पढ़ा गया था। यह तर्क देते हुए कहा गया कि कि नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण की पूरी कवायद राज्य सरकार द्वारा सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के “पूर्ण अनादर और अवहेलना” में की जा रही है।

केशव बोले- विशेषज्ञों से चर्चा कर लेंगे निर्णय

कोर्ट के फैसले पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

प्रोफेसर रामगोपाल ने ट्वीट कर सरकार पर उठाए सवाल, बोले- ओबीसी मंत्रियों की जबान पर लगे ताले

कोर्ट के निर्णय को लेकर सपा नेता रामगोपाल यादव ने सरकार पर कोर्ट में ठीक से पैरवी न करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि निकाय चुनावों में ओबीसी का आरक्षण खतम करने  का फ़ैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश है। जानबूझकर तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि ऐसा करके सरकार ने यूपी की 60 फीसदी आबादी को आरक्षण से वंचित किया। इस फैसले पर भाजपा के ओबीसी मंत्रियों की जबान पर ताले लग गए हैं। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी है।

कैबिनेट मंत्री बोले- आरक्षण के बिना निकाय चुनाव उचित नहीं

अपना दल (एस) के कार्यकारी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं हैं। हम इस संदर्भ में लखनऊ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अपना दल (एस) ओबीसी के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।

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