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वीडियो वैन से प्रचार करने के लिए पार्टियों को लेनी पड़ेगी अनुमति, किसी खास उम्मीदवार के लिए नहीं कर सकते इस्तेमाल

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार चढ़ा हुआ है. इसके साथ ही प्रदेश में चुनाव आयोग (UP Election Commission) भी अपनी पूरी तैयारियों में लगा है. इस बीच आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को राजनैतिक दलों के वीडियो वैन/डिजिटल वीडियो वैन (Video Van) के माध्यम से प्रचार (Election Campaign) के लिए निर्देश जारी किए हैं. उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (ACEO) डॉ0 ब्रह्मदेव राम तिवारी ने इसकी जानकारी दी. निर्देश के मुताबिक प्रदेश में वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. वहीं किसी विशेष उम्मीदवार के लिए वोट या समर्थन हेतु वीडियो वैन का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा.

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया कि वीडियो वैन पर चुनाव प्रचार की सामग्री एमसीएमसी से प्रमाणित करानी होगी. राजनैतिक दलों द्वारा वीडियो वैन का उपयोग वोट मांगने के लिए अपने कार्यक्रमों एवं नीतियों के प्रचार हेतु ही किया जायेगा. किसी विशेष उम्मीदवार के लिए वोट या समर्थन हेतु वीडियो वैन का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा. अगर विशेष उम्मीदवार के प्रचार के लिए वीडियो वैन का इस्तेमाल किया जायेगा, तो इसका व्यय उम्मीदवार के व्यय में जोड़ा जायेगा. प्रचार के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली वीडियो वैन की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वीडियो वैन पर होने वाले खर्च को पार्टी के चुनावी खर्च में सम्मिलित किया जायेगा, जिसे चुनाव के उपरान्त भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा.

वीडियो वैन के रूट की सूचना देनी होगी पहले

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वीडियो वैन के रूट की सूचना स्थानीय प्रशासन एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को पूर्व में प्रदान करनी होगी, ऐसा न करने की स्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस देकर वीडियो वैन की अनुमति वापस ली जा सकती है. वीडियो वैन का उपयोग रैली अथवा रोड-शो के लिए नहीं किया जायेगा. वहीं वीडियो वैन का संचालन सुबह 8 बजे से रात 8:00 बजे के बीच किया जायेगा. कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत वीडियो वैन को रोकने के लिए खुले स्थानों को व्यूइंग प्वाइंट के रूप में चिन्हित करने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का होगा. इसके साथ भीड़-भाड़ अथवा बाजार में वीडियो वैन का संचालन नहीं किया जायेगा.

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